उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, 2024 के क्रियान्वयन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। इस मौके पर समिति के अन्य सदस्य और उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।  

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा


समिति द्वारा सौंपे गए ड्राफ्ट में  समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, विवाह विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों का विस्तृत विवरण है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर बताया कि यह कदम राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाएगा जो समान नागरिक संहिता लागू करेगा।  


ऐतिहासिक फैसला:

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2022 में नई सरकार बनने के बाद ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में समिति ने रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर 07 फरवरी, 2024 को यह विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और 12 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून का रूप दिया गया।  

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ऑनलाइन सुविधाएं और मोबाइल ऐप:

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है, जिससे कि पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से आम जनता के लिए सुलभ हो सकें। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।  


समारोह में मौजूद प्रमुख अधिकारी:

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।  



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