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हाई कोर्ट ने आईडीपीएल ऋषिकेश में मकानों को तोड़ने पर रोक लगाई

 

हाई कोर्ट ने आईडीपीएल ऋषिकेश में मकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है

आईडीपीएल ऋषिकेश की कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को एक बड़ी राहत देते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने घरों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। 

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अदालत ने यह आदेश गुलशन भनोट और आईडीपीएल के कुछ अन्य पूर्व कर्मचारियों की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के 19 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने आईडीपीएल कॉलोनी में मकानों को ध्वस्त करने की जानकारी दी है। 

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें आईडीपीएल द्वारा मकान आवंटित किए गए थे और अभी भी कंपनी ने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और अन्य का पैसा नहीं दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हालांकि भूमि का पट्टा समाप्त हो गया है, लेकिन विध्वंस की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

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